उत्तराखंड शासन ने प्राथमिक शिक्षको के लिये 400 पदों को हरी झंडी दे दी है।भर्ती का इन्तजार कर रहे युवाओ के लिए खुशखबरी हाइकोर्ट के आदेश के बाद आई है।
क्या था मामला
साल 2018 में टीचर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिस पर हाइकोर्ट ने 18 जून, 2018 को रोक लगा दी थी क्योकि एन सी टी ई की ओर से 2018 में जारी नोटिफिकेश में बी एड के साथ स्नातक में 50 फीसद अंको की अनिवार्यता लागू कर दी गयी थी।सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को लागू कर दिया है,साथ में यह तय किया है की नियुक्ति में पहली प्रा थमिक्ता डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जायेगी । डीएलएड अभ्यर्थी नामिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जायेगा। टी ई टी के अंको के आधार पर मेरिट सूची बनाई जायगी। इस प्राविधान के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमे कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
अब है अवसर
पिछले दिनों शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए जिसमे बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी
शिक्षा सचिव के आदेशानुसार बैकलॉग समेत 400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य रिक्त पदों पर भर्ती के बारे में फैसला लिया जायेगा।
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